
अमित पाटीदार/ सारंगी
पुलिस अधीक्षक श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा जिले में फरार व स्थायी वारंटी आरोपियों तथा अवैध शराब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उनके मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री कमलेश शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी पेटलावद निरीक्षक निर्भयसिंह भूरिया द्वारा यह कार्रवाई की गई।
दिनांक 25.06.2025 की देर रात्रि को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कोडा कार (MH06AS6120) में अवैध शराब भरकर बदनावर-भैसोला मार्ग से लाई जा रही है। सूचना के आधार पर बरवेट रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान उक्त कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन को तेज गति से जामली की ओर लेकर भागने लगा।
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर घेराबंदी की। वाहन रुकवाने के दौरान चालक व उसका एक नाबालिग साथी वाहन से कूदकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया।
पूछताछ में चालक ने अपना नाम आशुवेन्द्र उर्फ धीरू पिता उदयभानसिंह तोमर (उम्र 30 वर्ष), निवासी ग्राम बरमुपुर, थाना औरैया (उ.प्र.) हाल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी झाबुआ बताया।
वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 38 पेटियां अवैध शराब पाई गईं:
• 15 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रॉन्ग बियर
• 15 पेटी हंटर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर
• 08 पेटी गोवा व्हिस्की
कुल मात्रा: 432 बल्क लीटर, अनुमानित मूल्य: ₹1,20,600/-
इसके अतिरिक्त स्कोडा कार (MH06AS6120) की अनुमानित कीमत ₹4,00,000/- है।
अभियुक्त को गिरफ़्तार कर अपराध क्रमांक 231/2025, धारा 34(2), 36 मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
सराहनीय कार्य:
उक्त अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाई में थाना प्रभारी श्री निर्भयसिंह भूरिया, चौकी प्रभारी सारंगी उप निरीक्षक श्री दीपक देवरे, प्रधान आरक्षक क्रमांक 629 श्री केमता चौहान, प्रधान आरक्षक क्रमांक 481 श्री भगतसिंह सोलंकी, एवं आरक्षक क्रमांक 676 श्री प्रकाश मंडलोई का विशेष रूप से सराहनीय योगदान रहा।